अख़बार की पी डी एफ कापी वॉट्सएप पर प्रसारित करना गैरकानूनी

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अशोक मिश्रा की कलम से


*अखबार की पीडीएफ कॉपी व्हाट्सएप पर प्रसारित करना गैरकानूनी*
👉गुप एडमिन होगा जिम्मेदार , कानूनी कार्रवाई के साथ ही जुर्माना वसूल सकते हैं अखबार 
नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौर में अखबार एक ओर वितरण से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं , दूसरी ओर उनके ई - पेपर की कॉपी और डिजिटल पाइरेसी की घटनाएं भी बढ़ी हैं । इससे समाचार पत्रों को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है । इसे देखते हुए इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ( आईएनएस ) ने आगाह किया है कि अखबारों के ई - पेपर डाउनलोड कर उनकी पीडीएफ फाइल वाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में प्रसारित करना गैर कानूनी है । ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अखबार कड़ी कानूनी और भारी जुर्माने की कार्रवाई कर सकते हैं । इस तरह से अखबार की ई - कॉपी अवैध रूप से सकलेट करने के लिए उस वाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन जिम्मेदार माने जाएंगे । आईएनएस की सलाह पर समाचार पत्र समूह ऐसी तकनीक का भी प्रयोग करेंगे , जिससे कि अखबार की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर उसे प्रसारित करने वाले व्यक्ति का पता चल सकेगा ।