कलेक्टर ने धारा 144 अन्तर्गत जारी किया आदेश

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अशोक मिश्रा की कलम से


कलेक्टर भोपाल -सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य


सार्वजनिक स्थलों  पर थूकना पूर्णत: वर्जित


कलेक्टर ने धारा -144 अंतर्गत जारी किया आदेश


 आदेश के उल्लंघन करते पाए जाने पर धारा  की जाएगी कड़ी कार्रवाई:- कलेक्टर भोपाल
 ने धारा 144 अंतर्गत जारी आदेश के अंतर्गत जिले में सभी सार्वजनिक स्थलों अथवा कार्य स्थल पर सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया है। साथ ही शराब, गुटखा़ और तंबाकू की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है।


उल्लेखनीय है कि शहर में कोविद-19 कोरोना संक्रमण महामारी के चलते जिले में  दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144  लागू की गई है। उन्होंने जारी आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कंटेनमेंट एरिया के निवासी वॉलिंटियर बन मोहल्ले में जागरूकता बढ़ाए


कंटेनमेंट एरिया को मुक्त कराने के लिए करे लॉक डाउन का पालन


कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े ने सभी भोपाल वासियों से अपील की है कि आपके क्षेत्र में घोषित कंटेनमेंट एरिया को कोरोना मुक्त कराने के लिए सहयोग करें।