जिला कलेक्टर द्वारा तत्काल नलकूप खनन में लगाई रोक

💥 *बड़ी खबर*💥


अशोक मिश्रा की कलम से


*जल संकट को देखते हुए जिला कलेक्टर रीवा द्वारा तत्काल प्रभाव से रीवा जिले में सभी प्रकार के नलकूप खनन (बोरिंग) पर रोक लगाई*


प्रतिबंध के आदेश 21 अप्रैल से 15 जुलाई 2020 तक लागू रहेंगे। 


प्रतिबंध की अवधि में पेयजल परिरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
   
 कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारियों तथा पीएचई विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। तत्काल प्रभाव से आदेश लागू किया जाना आवश्यक होने के कारण यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।