ग्राम पंचायत गोबरी एवं पपरौड़ी के सचिवों को चेतावनी पत्र जारी
अनूपपुर / प्रदीप मिश्रा - 8770089979
अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) (2) के तहत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत गोबरी एवं पपरौड़ी के सचिवों को चेतावनी पत्र जारी किए हैं। आपने चेतावनी पत्र में सचिवों को निर्देष दिए हैं कि अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में किया जाना सुनिष्चित करें, अन्यथा समय-सीमा बाह्य लंबित प्रकरणों/समय बाह्य निराकृत प्रकरणों पर कारण बताओ नोटिस जारी न करते हुए स्वपे्ररणा से द्वितीय अपील में लेकर अधिनियम के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।